स्टार स्टार्ट अप योजना


स्टार्टअप का अर्थ है एक इकाई, जिसे इस रूप में शामिल किया गया है

  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 के तहत)
  • पंजीकृत साझेदारी फर्म (भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत)
  • सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत)
  • जिसके अस्तित्व और संचालन की अवधि इसके निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके स्थापना के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है
  • इकाई उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रही है और/या जिनके पास धन और रोजगार के सृजन की उच्च क्षमता वाला स्केलेबल बिजनेस मॉडल है।

बशर्ते कि ऐसी इकाई का गठन पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से नहीं

किया गया है, यदि पिछले वित्तीय वर्षों के लिए इसका कारोबार रु.100 करोड़ से अधिक हो गया है या निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 साल पूरे होने पर एक इकाई 'स्टार्ट-अप' नहीं बन पाएगी।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया 7669300024 पर 'एसएमई' भेजें
8010968334 पर एक मिस्ड कॉल दें


* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।


  • स्टार्टअप योजना के अनुसार प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित नए उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं के नवाचार, विकास, अभिनियोजन या वाणीज्यकरण के लिए वित्त।

उद्देश्य

सरकार की नीति के अनुसार मान्यताप्राप्त पात्र स्टार्ट अप को निध्धी सहायता।

सुविधा का स्वरूप

"प्रारंभिक मजूरी के समय मीयादी ऋण कार्यशील पूँजी /गैर-निधि आचारित सीमा सम्मिश्र ऋण पर विचार किया जा सकता है"

ऋण की मात्रा

  • परियोजना के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा
  • न्यूनतम: रु.0.10 करोड़

प्रतिभूति

प्राथमिक:

गारंटी

  • गारंटी कवर के लिए शुल्क, यदि कोई हो, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
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मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा इकाई को 'स्टार्ट-अप' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। DPIIT प्रमाणपत्र को उनकी वेबसाइट से सत्यापित किया जा सकता है। https://www.startupindia.gov.in/blockchainverify/verify.html

  • इकाई का गठन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत), पंजीकृत भागीदारी फर्म (भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत) और सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत)के रूप में होना चाहिए।

मार्जिन

(न्यूनतम मार्जिन आवश्यकता)

  • फंड आधारित:
    टर्म लोन: 25%
    वर्किंग कैपिटल: स्टॉक 10%, रिसीवेबल्स 25%
  • गैर निधि आधारित: एलसी/बीजी: 15%

वैलिडिटी

कोई भी स्टार्ट अप स्टार्ट अप नहीं रहेगा यदि उसने निगमन/पंजीकरण की तारीख से 10 साल पूरे कर लिए हैं या यदि उसका वार्षिक कारोबार रु. 100 करोड़ से अधिक है।

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आर ओ आई में 1% छूट लागू, न्यूनतम आर ओ आई के अधीन जो आर बी एल आर से कम न हो

प्रोसेसिंग शुल्क

माफ किया गया

दुबारा भुगतान

  • कार्यशील पूंजी: मांग पर प्रतिदेय ।

टर्म लोन: अधिकतम डोर टू डोर दुबारा भुगतान 120 महीने होगा, जिसमें अधिकतम 24 महीनों की प्रतिबंध अवधि शामिल है।

सीड कैपिटल का इलाज

वेंचर कैपिटलिस्ट/एंजेल फंड्स द्वारा निवेश की गई किसी भी सीड कैपिटल वेंचर कैपिटल को डीईआर की गणना के लिए मार्जिन/इक्विटी माना जाना चाहिए।

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एनबीजी क्षेत्र शाखा नोडल अधिकारी संपर्क संख्या
प्रधान कार्यालय प्रधान कार्यालय प्रधान कार्यालय संजीत झा 7004710552
दक्षिण द्वितीय बैंगलोर बैंगलोर मुख्य आत्रेय भौमिक 8618885107
पश्चिम I नवी मुंबई तुर्भे पंकज कुमार चहल 9468063253
नयी दिल्ली नयी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्र मर.भारत तहिलयानी 8853202233/
8299830981
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