ईसीएलजीएस
- एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में उप-ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सीजीएसएसडी के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना। 90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से आएगी और शेष 10% संबंधित प्रमोटरों से आएगी।
उद्देश्य
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध-इक्विटी के रूप में निवेश के लिए स्ट्रेस्ड एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान करना।
सुविधा की प्रकृति
पर्सनल लोन: स्ट्रेस्ड एमएसएमई अकाउंट्स के प्रमोटर्स को टर्म लोन दिया जाएगा।
ऋण की मात्रा
एमएसएमई यूनिटके प्रमोटर (ओं) को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस डेट) के 15% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो, के बराबर क्रेडिट दिया जाएगा।
सुरक्षा
एमएलआई द्वारा इस प्रकार स्वीकृत उप-ऋण सुविधा पर उप-ऋण सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए मौजूदा सुविधाओं के तहत फाइनेंस्ड परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार होगा।
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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- यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू है जिनके खाते 31.03.2018 को मानक रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित संचालन में हैं।
- धोखाधड़ी/जानबूझकर चूककर्ता खातों पर प्रस्तावित योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा।
- एमएसएमई इकाइयों के प्रवर्तकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई स्वयं प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत कंपनी आदि हो सकता है।
- यह योजना उन एमएसएमई यूनिटों के लिए मान्य है, जो 30.04.2020 को तनावग्रस्त हैं, जैसे एसएमए-2 और एनपीए खाते, जो उधार देने वाले संस्थानों की पुस्तकों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं।
मार्जिन
- • प्रमोटरों को उप ऋण राशि का 10% मार्जिन मनी/संपार्श्विक के रूप में लाना आवश्यक है।
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जैसा लागू हो
पुनर्भुगतान की अवधि
- पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष (अधिकतम) की मोहलत होगी। 7वें वर्ष तक केवल ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- जबकि योजना के तहत उप-ऋण पर ब्याज को नियमित रूप से (मासिक) चुकाना आवश्यक होगा, मूलधन को अधिस्थगन पूरा होने के बाद अधिकतम 3 वर्षों के भीतर चुकाया जाएगा।
- उधारकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क/ जुर्माना के ऋण के पूर्व भुगतान की अनुमति है।
गारंटी कवरेज
90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से और शेष 10% संबंधित प्रमोटरों से योजना के तहत एमएलआई द्वारा दिए गए क्रेडिट पर मिलेगा। गारंटी कवर अनकैप्ड, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय क्रेडिट गारंटी होगी।
गारंटी शुल्क
बकाया आधार पर गारंटीकृत राशि पर 1.50% प्रति वर्ष। उधारकर्ता और एमएलआई के बीच व्यवस्था के अनुसार गारंटी शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जा सकता है।
प्रक्रिया शुल्क
माफ किया गया हालांकि, अन्य संबंधित शुल्क लागू होंगे।
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आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ईसीएलजीएस आवेदन के लिए डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज
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