पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
- 2.0 लाख रुपये तक के ऋण पर आकर्षक ब्याज दर (7% प्रति वर्ष)।
- 2.00 लाख रुपये (3.00 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर) तक के ऋण की शीघ्र चु कौती पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 6000 रुपये प्रति उधारकर्ता) *
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध
- 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं।
टीएटी
रु. 160000/- तक | रु. 160000/- से ऊपर |
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7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
वित्तपोषण की मात्रा
वित्तपोषण के पैमाने को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित वित्तपोषण। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए वित्तपोषण का पैमाना जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा स्थानीय लागत के आधार पर तय किया जाएगा।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
पशु, पक्षी, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन, मछली पकड़ने की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
मत्स्य
अंतःस्थलीय मत्स्य पालन तथा जलीय जीव पालन और समुद्री मत्स्य पालन के लिए-
- मछुआरे, मत्स्य पालक (व्यक्तिगत और समूह/भागीदार/बंटाईदार/पट्टेदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह और महिला समूह।
पोल्ट्री और जुगाली करने वाले छोटे पशु (रुमिनैंट)
- किसान, पोल्ट्री किसान या तो एकल या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह और स्वयं सहायता समूह जिसमें भेड़/बकरी/सूअर/कुक्कुट पक्षी/खरगोश के किरायेदार किसान और स्वामित्व/किराए पर/पट्टे पर शेड शामिल हैं।
डेयरी
किसान और डेयरी किसान या तो एकल या संयुक्त उधारकर्ता
- स्वामित्व/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले पट्टेदार किसानों सहित संयुक्त देयता समूह और स्वयं सहायता समूह।
आवेदन करने से पहले आपके पास होना चाहिए
- केवाईसी दस्तावेज (पहचान प्रमाण और पता प्रमाण)
- लैंडिंग होल्डिंग/किरायेदारी का प्रमाण।
- मत्स्य पालन के लिए, तालाब के स्वामित्व का प्रमाण, सरोवर, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाइयों, मछली पकड़ने के पोत, नाव आदि के लिए लाइसेंस।
- 1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति।
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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