पीएमजेडीवाई खाता
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग/ बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक मित्र) आउटलेट में खाता खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं।
- जमा पर ब्याज
- कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है
पीएमजेडीवाई खाता
- बीएसबीडी खाताधारक को आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बैंक/शाखा में कोई अन्य बचत बैंक खाता नहीं रखना चाहिए
- रुपे योजना के तहत 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और 28/08/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए आकस्मिक बीमा कवर 2 लाख रुपये है।
- यह योजना रुपये का जीवन कवर प्रदान करती है। 30,000 लाभार्थी की मृत्यु पर देय, पात्रता शर्त की पूर्ति के अधीन अर्थात 15/08/2014 - 31/01/2015 के बीच खोले गए खाते
- भारत भर में धन का आसान हस्तांतरण
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में मिलेगा सीधा लाभ हस्तांतरण
- 6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी
पीएमजेडीवाई खाता
- पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुंच
- रूपे डेबिट कार्ड का नि:शुल्क निर्गमन।
- पीएमजेडीवाई के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रुपे कार्ड धारक ने इंट्रा और इंटर- बैंक दोनों बैंकों में से किसी भी चैनल पर न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया है अर्थात् ऑन-अस (एटीएम / माइक्रो-एटीएम / पीओएस / किसी भी भुगतान साधन द्वारा स्थानों पर बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट) रुपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों या हमारे पास दुर्घटना की तारीख सहित दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर (एक ही बैंक चैनल - बैंक ग्राहक / अन्य बैंक चैनलों पर कार्डधारक लेनदेन)।
- प्रति परिवार केवल एक खाते में 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, अधिमानतः पात्रता के अधीन घर की महिला और 2000 रुपये के लिए ओवरड्राफ्ट परेशानी मुक्त है।
पीएमजेडीवाई खाता
- यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है, तो किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व-प्रमाणन पर्याप्त है।
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसी एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) की आवश्यकता है:
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- नरेगा कार्ड
यदि उपरोक्त दस्तावेजों में आपका पता भी है, तो यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लिखित कोई भी 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' नहीं है, लेकिन इसे बैंकों द्वारा कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करके बैंक खाता खोल सकता है:
- केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र
- एक राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें व्यक्ति की विधिवत सत्यापित तस्वीर हो
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प्रधान मंत्री जन-धन योजना पीएमजेडीवाई खातों में 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट।
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