सुरक्षा बीमा योजना

सुरक्षा बीमा योजना

योजना का प्रकार

एक साल की दुर्घटना बीमा योजना, ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से साल-दर-साल (1 जून से 31 मई) नवीकरणीय, दुर्घटना के कारण ग्राहक की मृत्यु या विकलांगता पर आकस्मिक कवर की पेशकश।

बैंक का बीमा भागीदार

मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

  • बीमा कवर: दुर्घटना के कारण ग्राहक की मृत्यु या विकलांगता पर 2 लाख रुपये देय हैं। आंशिक अपंगता के मामले में 1 लाख रुपये।
  • प्रीमियम: प्रति ग्राहक 20 रुपये प्रति वर्ष
  • पॉलिसी की अवधि: 1 वर्ष, हर साल नवीनीकरण
  • कवरेज अवधि: 1 जून से 31 मई (1 वर्ष)

सुरक्षा बीमा योजना

भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु के बचत बैंक खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे।

सुरक्षा बीमा योजना

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत नए नामांकन की सुविधाएं भी हमारे ग्राहकों को के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं

क्र.सं. पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजना के तहत नामांकन की सुविधाएं प्रक्रिया
1 शाखा शाखा में नामांकन प्रपत्र जमा करके और खाते में पर्याप्त राशि सुनिश्चित करके। (डाउनलोड फॉर्म सेक्शन के तहत उपलब्ध फॉर्म)
2 बीसी प्वाइंट बीसी कियोस्क पोर्टल में ग्राहकों का नामांकन कर सकते हैं।
  • यूआरएल https://jansuraksha.in पर लॉगिन करके सेल्फ सब्सक्राइबिंग मोड के माध्यम से ग्राहक द्वारा नामांकन
  • शाखा एवं बीसी चैनल के माध्यम से नामांकन सुविधा
  • इंटरनेट बैंकिंग (टैब बीमा-प्रधानमंत्री बीमा योजना) के माध्यम से नामांकन की सुविधा।
  • इंटरनेट बैंकिंग (टैब बीमा-प्रधानमंत्री बीमा योजना) के माध्यम से नामांकन की सुविधा।

सुरक्षा बीमा योजना

  • किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों में कई बचत बैंक खाते होने की स्थिति में, व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
  • आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। हालाँकि, योजना में नामांकन के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
  • इस योजना के तहत कवरेज किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर के अतिरिक्त है, ग्राहक को कवर किया जा सकता है।
Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana-(PMSBY)