खाद्य और कृषि ऋण
- आकर्षक ब्याज दर
- आसान आवेदन प्रक्रिया
- लचीली सुरक्षा आवश्यकता।
- 5.00 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी।
- कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए वित्त और उपलब्ध इकाई की स्थापना।
टीएटी
रु. 10.00 लाख तक | 10 लाख रुपये से अधिक से 5.00 करोड़ रुपये तक | 5 करोड़ रुपये से ऊपर |
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7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन | 30 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
खाद्य और कृषि ऋण
संगठित और असंगठित खाद्य और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाएं। निधि आधारित सुविधा में कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए सहायता और विविध गतिविधियों के लिए मांग ऋण/सावधि ऋण शामिल हैं। कृषि प्रसंस्करण में कृषि उत्पादों की हैंडलिंग, प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग और खाद्य, चारा, या औद्योगिक कच्चे माल आदि जैसे विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए की जाने वाली कटाई के बाद की गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें उत्पादों के उत्पादन के लिए मूल्यवर्धन की प्रक्रिया भी शामिल है। खाद्य पदार्थों को प्रभावी तरीके से संरक्षित करने, उनके शेल्फ जीवन और गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि से परिरक्षण, खाद्य योजकों को जोड़ने, सुखाने आदि जैसी विधियों के माध्यम से।
खाद्य और कृषि ऋण
एसएचजी/किसान/जेएलजी/एफपीओ, प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/सीमित देयता भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां आदि सहित व्यक्ति।
संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंधित दस्तावेज, यदि लागू हो।
- केवाईसी दस्तावेज (पहचान प्रमाण और पता प्रमाण)
- आय विवरण
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (परियोजना वित्तपोषण के लिए)
- परियोजना वित्तपोषण के लिए सांविधिक अनुमति/लाइसेंस/उद्योग आधार
- संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंधित दस्तावेज, यदि लागू हो।
वित्त की मात्रा
आवश्यकता आधारित वित्त उपलब्ध है। हालांकि हमारी सीमा सहित खाद्य और कृषि गतिविधि के लिए संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से 100 करोड़ रुपये तक की कुल स्वीकृति सीमा पर कृषि वित्त के तहत विचार किया जाएगा।