पात्रता : व्यक्ति तथा पैन संख्या वाले एचयूएफ
न्यूनतम जमा - रु. 10,000/-
अधिकतम जमा - रु.1,50,000/- प्रति वर्ष.
- आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट
- 5 साल तक समयपूर्व निकासी की अनुमति नहीं है
- अधिकतम जमा - रु.1,50,000/- प्रतिवर्ष
- जमा राशि का प्रकार - एफडीआर/एमआईसी/क्यूआईसी/डीबीडी
- अवधी - न्यूनतम - 5 वर्ष, अधिकतम - 10 वर्ष तक और सहित
- ब्याज दर - वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारे सामान्य घरेलू सावधि जमा 0.50% अतिरिक्त पर लागू
- समयपूर्व निकासी - 5 साल तक अनुमति नहीं है। हालांकि, सावधि जमा की परिपक्वता से पहले जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, जुर्माना लगाने से छूट दी जाएगी और नियमों के अनुसार लॉक-इन-पीरियड से पहले ही नामांकित व्यक्ति / विधिक उत्तराधिकारी को समय से पहले भुगतान की अनुमति दी जाएगी। निबंधन और शर्तें लागू
- अग्रिम सुविधा - जमा की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है
- प्रयोज्यता - भारत में सभी शाखाएं
- नामांकन सुविधा - उपलब्ध
- अन्य लाभ - आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
अन्य नियम और शर्तें
- संयुक्त खातों के मामले में, केवल पहला नामित जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र होगा।
- किसी नाबालिग द्वारा या उसकी ओर से आवेदन की गई और धारित सावधि जमा के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।
- सावधि जमा को ऋण प्राप्त करने या किसी अन्य अग्रिम की प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखा जाएगा।
- टीडीएस मानदंड मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होंगे
- अन्य नियम और शर्तें सामान्य सावधि जमाओं पर लागू नियमों के अनुसार।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
यह प्रारंभिक गणना है और अंतिम प्रस्ताव नहीं है
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