लक्ष्य
- व्यक्ति, स्वामित्व/साझेदारी फर्म/एलएलपी/कॉर्पोरेट/ट्रस्ट सोसायटी/निर्यात घराने
लक्ष्य
- निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए हमारे मौजूदा/एनटीबी निर्यातकों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
पात्रता
- एमएसएमई और एग्रो इकाइयाँ जिनके पास सीबीआर 1 से 5 या (बीबीबी और बेहतर ईसीआर यदि लागू हो) और प्रवेश स्तर की क्रेडिट रेटिंग हो।
- उत्पाद दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीबीआर/सीएमआर।
- पिछले 12 महीनों में कोई एस एम ए ½ नहीं।
(नोट: खाते का अधिग्रहण अनुमत है)
सुविधा की प्रकृति
- शिपमेंट से पूर्व एवं पश्चात पैकिंग क्रेडिट (आईएनआर एवं यूएसडी)। अंतर्देशीय एलसी/विदेशी एलसी/एसबीएलसी जारी करना एवं एलसी के तहत बिलों पर बातचीत।
अंतर
- प्री-शिपमेंट -10%.
- शिपमेंट के बाद – 0% से 10%.
प्रतिभूति
- बैंक वित्त और चालू परिसंपत्तियों से निर्मित परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।
आनुषंगिक
- ईसीजीसी कवर: सभी के लिए अनिवार्य।
- न्यूनतम सीसीआर 0.30 या एफएसीआर 1.00।
- स्टार रेटेड निर्यात गृहों के लिए न्यूनतम सीसीआर 0.20 या एफएसीआर 0.90।
शुल्क में रियायत
- सेवा शुल्क एवं पीपीसी में 50% तक की छूट।
ब्याज की दर
- आई एन आर आधारित निर्यात ऋण के लिए: आर ओ आई 7.50% प्रति वर्ष से शुरू
(*नियम और शर्तें लागू)
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