सरकार के लाभ। प्रायोजित योजनाएं
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सरकार प्रायोजित योजनाएं
पीएम विश्वकर्मा
दस्तकारों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' दो किस्तों में 5% की रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक सबवेंशन के साथ 5% निर्धारित ब्याज दर पर।
पीएमएमवाई/प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में मौजूदा लघु उद्योग उद्यमों की स्थापना/उन्नयन और कृषि से संबद्ध गतिविधियों को पूरा करने, बुनकरों और कारीगरों को वित्तपोषण (आय सृजन गतिविधि) के लिए करना ।
पीएमईजीपी
नए स्वरोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
एससीएलसीएसएस
यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लागू है, जो प्रमुख ऋणदाता संस्थान से सावधि ऋण के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए हैं।
स्टैंड अप इंडिया
एससी या एसटी या महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण
एनयूएलएम
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
स्टार वीवर मुद्रा योजना
हथकरघा योजना का उद्देश्य बुनकरों को उनकी ऋण आवश्यकताओं अर्थात निवेश आवश्यकताओं के साथ-साथ सुविधाजनक और लागत प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी के लिए बैंक से पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी।
पीएम स्वनिधि
उत्पाद उपस्थित नहीं है
टीयूएफएस
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना