लक्ष्य
- एमएसएमईडी अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी एमएसएमई इकाइयां
नोट: ऊर्जा बचत उपकरणों के विक्रेता इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
उद्देश्य
- ऊर्जा बचत मशीनरी और उपकरणों (केवल नवीकरणीय ऊर्जा) का आधुनिकीकरण/उन्नयन/अपनाना।
पात्रता
- उद्यम पंजीकरण और योजना के अंतर्गत स्कोरिंग मॉडल में न्यूनतम प्रवेश स्तर स्कोर प्राप्त करना। उत्पाद दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीबीआर/सीएमआर
सुविधा की प्रकृति
- केवल पूंजीगत व्यय के उद्देश्य के लिए मांग ऋण/अवधि ऋण और गैर-निधि आधारित सुविधा के रूप में निधि आधारित।
अंतर
- खरीदी जाने वाली मशीनरी/उपकरणों की लागत का न्यूनतम 15%।
सुरक्षा
- वित्तपोषित मशीनरी/उपकरण का दृष्टिबंधन।
कार्यकाल
- डिमांड लोन: अधिकतम 36 महीने तक
- सावधि ऋण: अधिकतम 84 माह तक।
(*कार्यकाल में अधिकतम 6 महीने तक की ऋण स्थगन अवधि (यदि कोई हो) शामिल है)
ब्याज की दर
- आर.बी.एल.आर. से शुरू*
(*नियम और शर्तें लागू)
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