सीजीएसएसआई


स्टैंड अप इंडिया (सीजीएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के रूप में जानी जाने वाली योजना का प्रबंधन और संचालन भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ट्रस्टी कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाएगा।

लक्ष्य

  • केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली) की दिनांक 25.04.2016 की अधिसूचना के माध्यम से स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए गए ऋणों को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से सीजीएसएसआई योजना शुरू की है।

उद्देश्य

  • इस कोष का व्यापक उद्देश्य स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपये से अधिक और 100 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं की गारंटी देना होगा।

पात्रता

  • अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला लाभाथयों को विनिर्माण सेवाओं अथवा गैर-कृषि क्षेत्र में व्यापार के अंतर्गत नई परियोजना/ग्रीन फील्ड परियोजनाएं/पहली बार उद्यम शुरू करने के लिए ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं।

कार्यकाल

  • मीयादी ऋण – स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार ऋण अवधि
  • वर्किंग कैपिटल - खाता खोलने की तारीख से 12 महीने, जिसे हर साल अपडेट किया जाएगा।
CGSSI