सीजीटीएमएसई


सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए पात्रता:

  • संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार परिभाषित सूक्ष्म और लघु इकाइयों को स्वीकृत ऋण सुविधाएं।
  • थोक व्यापार और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों में लगे उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं।
  • मछली पकड़ने, मुर्गी पालन, डेयरी आदि जैसी कृषि गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं।
  • खुदरा व्यापार सहित विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत इकाइयों को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
  • कवरेज के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमोदित गतिविधियों में इकाइयों को शामिल किया जाना चाहिए।
  • कवरेज के लिए पात्र एकल उधारकर्ता को ऋण की अधिकतम मात्रा रु. 500 लाख।
  • 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
  • सावधि ऋण के साथ-साथ कार्यशील पूंजी (फंड आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) को कवर किया जा सकता है। इस योजना के तहत समग्र ऋण को भी कवर किया जा सकता है।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें

www.cgtmse.in

CGTMSE