सीजीटीएमएसई
सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए पात्रता:
- संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार परिभाषित सूक्ष्म और लघु इकाइयों को स्वीकृत ऋण सुविधाएं।
- थोक व्यापार और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों में लगे उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं।
- मछली पकड़ने, मुर्गी पालन, डेयरी आदि जैसी कृषि गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं।
- खुदरा व्यापार सहित विनिर्माण और सेवाओं दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत इकाइयों को सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
- कवरेज के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमोदित गतिविधियों में इकाइयों को शामिल किया जाना चाहिए।
- कवरेज के लिए पात्र एकल उधारकर्ता को ऋण की अधिकतम मात्रा रु. 500 लाख।
- 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, आंशिक संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।
- सावधि ऋण के साथ-साथ कार्यशील पूंजी (फंड आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) को कवर किया जा सकता है। इस योजना के तहत समग्र ऋण को भी कवर किया जा सकता है।