मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
वित्त की मात्रा
आवश्यकता आधारित और नाबार्ड/एनएचएम/एनएचबी/एफएफडीए इकाई लागत के अनुसार परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन
टीएटी
रु. 160000/- तक | रु. 160000/- से ऊपर |
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7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
वित्त की मात्रा
आवश्यकता आधारित और परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन नाबार्ड/एनएचएम/एनएचबी/एफएफडीए इकाई लागत के अनुसार
मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
अंतर्देशीय और खारे पानी की मात्स्यिकी का विकास
- तालाबों/सरोवर/जलमार्गो का निर्माण
- मत्स्य , झींगा, फ्राई और फिंगरलिंग/मत्स्य बीज/झींगा बीजआदि की खरीद।
- पहली फसल तक तेल खली उर्वरक, जैविक खाद और अन्य चारा सामग्री जैसे आदानों की खरीद।
- जालों, बक्सों, टोकरियों, रस्सियों, फावड़ियों, हुकों/अन्य सामानों की खरीद
समुद्री मत्स्य पालन:
- यंत्रीकृत/गैर-मशीनीकृत नावों/गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों/ट्रॉलरों की खरीद के लिए। जाल, डेक उपकरण, समुद्री इंजन और कार्यशील पूंजी की खरीद।
मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
व्यक्तिगत, एसएचजी/जेएलजी समूह जिसमें मछली किसान, सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्तियों का संघ, साझेदारी फर्म, स्वामित्व संस्थाएं शामिल हैं।
आवेदन करने से पहले आपके पास होना चाहिए
- केवाईसी दस्तावेज (पहचान प्रमाण और पता प्रमाण)
- लैंडिंग होल्डिंग/किरायेदारी का प्रमाण
- पर्याप्त अवधि के लिए तालाब, टैंक, भूमि या पट्टा अधिकार के स्वामित्व का प्रमाण आवश्यक है।
- खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, जलाशय, झील आदि के मामले में मछली पकड़ने का लाइसेंस और मछली पकड़ने के जहाज, नाव आदि के लिए लाइसेंस।
- 1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति।
मत्स्य पालन योजना (एसपीएस)
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।