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  • आपूर्तिकर्ताओं के लिए अदाकर्ता बिल वित्तीय
  • डीलरों के लिए अदाकर्ता बिल वित्त या ओवरड्राफ्ट सुविधा।

प्रायोजक कंपनी एक विनिर्माण इकाई, वस्तुओं का थोक विक्रेता, वस्तुओं का वितरक या सेवा प्रदाता हो सकती है। प्रायोजक कंपनी को SBS 1-3 और SBS 4-6 (पिछली रेटिंग 'AA' और उससे ऊपर) रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।

  • प्रायोजक कॉर्पोरेट के रेफरल के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को सुविधाएं दी जाएंगी।
  • प्रायोजक कॉर्पोरेट के रेफरल के आधार पर प्रत्येक डीलर के लिए एक्सपोजर।

प्रायोजक कंपनी को रेफरल पत्र में यह बताना होगा कि आपूर्तिकर्ता/डीलर के साथ उनके पिछले लेन-देन संतोषजनक रहे हैं। सहयोग की कोई पूर्व अवधि निर्धारित नहीं की जानी है।

शून्य

मौजूदा मानदंडों के अंतर्गत, इन उदारीकृत शर्तों के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता और प्रत्येक डीलर के लिए 25 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इन सीमाओं से ऊपर, बैंक के सामान्य ऋण मानदंड/प्रक्रियाएँ लागू होंगी। आपूर्तिकर्ता को वित्तपोषण प्रायोजक कॉर्पोरेट के एमपीबीएफ से बाहर होगा और इस सुविधा द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक को बिलों के अंतर्गत देयता समाप्त होने तक "अवैतनिक" स्टॉक माना जाएगा।

अधिकतम 90 दिनों की मुफ्त अवधि, यदि कोई हो, को छोड़कर

डीलरों को केवल उन मामलों में 03 दिनों की अनुग्रह अवधि जहां उत्तर दिनांकित चेक प्राप्त नहीं किए गए हैं

आपूर्तिकर्ता:
PLR से 1% कम, न्यूनतम 10.25% प्रति वर्ष। आंचलिक प्रबंधकों के पास 0.25% (10% फ्लोटिंग) की रियायत स्वीकृत करने का विवेकाधिकार होगा। आगे की रियायत एचओ स्तर पर स्वीकृत की जाएगी।

डीलर::
ROI उस दर से कम नहीं है जिसके लिए प्रायोजक कॉर्पोरेट बही ऋण के एवज में W/C वित्त के लिए पात्र है।

अनुबंधित दर से 2% अधिक।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं। डीलर को सीमा की मंजूरी के समय प्रत्येक डीलर के लिए निर्धारित सीमा का 1% अग्रिम देय होगा।

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