स्टार प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना
लाभ
- शून्य प्रसंस्करण शुल्क
- 7.50 लाख रुपये तक की कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
- 4.00 लाख रुपये तक का शून्य मार्जिन
- कोई दस्तावेजीकरण शुल्क नहीं
- कोई गुप्त शुल्क नहीं
- कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं
विशेषताएं
- भारत में कौशल विकास कोर्स लेने के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा ऋण
- पात्र कोर्स के लिए 5000 रुपये से 1.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर विचार किया जा सकता है।
ऋण की मात्रा
- ऋण की मात्रा रु.5,000/- से रु.7.50 लाख की सीमा में
- कोर्स पूरा होने पर छात्रों की कमाई की क्षमता के अधीन खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यकता-आधारित वित्त
मार्जिन
रु.4.00 लाख तक – शून्य
रु.4.00 लाख से अधिक – 5%
प्रतिभूति
- कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष गारंटी नहीं है। हालांकि, माता-पिता को ऋण दस्तावेज को छात्र उधारकर्ता के साथ संयुक्त उधारकर्ता के रूप में निष्पादित करना होगा।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएसएसडी) के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्राप्त करना।
स्टार प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना
कवर किए गए व्यय
- ट्यूशन/ पाठ्यक्रम शुल्क
- परीक्षा / पुस्तकालय / प्रयोगशाला शुल्क
- जमानती जमा
- पुस्तकों, उपकरणों और यंत्रों की खरीद
- कोर्स को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य उचित व्यय। (चूंकि इस तरह के कोर्स स्थानीयकृत बोर्डिंग में होते हैं, अतः आवास की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, जहां कहीं भी यह आवश्यक पाया गया है, उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है)।
बीमा
- सभी छात्र उधारकर्ताओं को एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया वैकल्पिक सावधि बीमा कवर प्रदान किया जाता है और प्रीमियम को वित्त के एक मद के रूप में शामिल किया जा सकता है।
कवर किए गए कोर्स
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पॉलिटेक्निक द्वारा संचालित कोर्स
- केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा संचालित कोर्स
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेज द्वारा संचालित कोर्स
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/क्षेत्र कौशल परिषदों, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कोर्स जो, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार इस तरह के संगठन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करते हैं।
स्टार प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
स्टार प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना
- छात्रों को भारतीय नागरिक होना चाहिए
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाला व्यक्ति
- व्यक्ति जिसने केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में प्रवेश प्राप्त किया है
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/क्षेत्र कौशल परिषद, राज्य कौशल मिशन, राज्य कौशल निगम तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों जिनसे वरियतापूर्वक ऐसे संगठन द्वारा प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होता है, के लिए कौशल ऋण द्वारा कवर किया जाएगा।
- कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं। हालांकि, यदि छात्र नाबालिग है, तो सर्व प्रथम माता-पिता ऋण के लिए दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे और बाद में वयस्कता प्राप्त करने पर बैंक उससे स्वीकृति/अनुमोदन पत्र प्राप्त करेगा।
- कोई न्यूनतम कोर्स अवधि नहीं
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार नामांकन करने वाले संस्थानों/संगठनों द्वारा आवश्यक न्यूनतम योग्यता
मार्जिन
शून्य मार्जिन
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चुकौती की अवधि
- कोर्स की अवधि प्लस 1 वर्ष तक का अधिस्थगन।
- चुकौती अवधि : ऋण की अदायगी अधिस्थगन अवधि के बाद निम्नानुसार की जाएगी:
ऋण की राशि | पुनर्भुगतान की अवधि |
---|---|
50,000/- तक का ऋण | 3 वर्ष तक |
50,000/- रुपये से 1.00 लाख रुपये के बीच ऋण | 5 वर्ष तक |
1.00 लाख रुपये से अधिक का ऋण | 7 वर्ष तक |
शुल्क
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं
- 100.00 रुपये का वीएलपी पोर्टल शुल्क + 18% जीएसटी
- योजना के बाहर कोर्स की स्वीकृति सहित योजना मानदंडों से किसी भी विचलन के लिए एकमुश्त शुल्क: 4.00 लाख रुपये तक: 500/- रुपये, 4.00 लाख रुपये से अधिक और 7.50 लाख रुपये तक : 1,500/- रुपये, 7.50 लाख रुपये से अधिक: 3,000/- रुपये
- छात्र आवेदक को ऋण आवेदन दर्ज करने के लिए समान पोर्टल संचालित करने वाले तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए गए फ़ीस/शुल्क, यदि कोई हों, का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।
क्रेडिट के तहत कवरेज
- "भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना" के दिशानिर्देशों के अनुरूप 7.50 लाख रुपये तक के सभी शैक्षिक ऋण राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा सीजीएफएसईएल के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं।
अन्य शर्तें
- ऋण आवश्यकता/मांग के अनुसार चरणों में सीधे संस्थान/पुस्तकों/उपकरणों/यंत्रों के विक्रेताओं को यथासंभव सीमा तक वितरित किया जाएगा।
- छात्र को अगली किश्त लेने से पहले पिछले सत्र/सेमेस्टर की अंक तालिका प्रस्तुत करनी होगी
- किसी भी परिवर्तन के मामले में छात्र/अभिभावक नवीनतम मेलिंग पता प्रदान करें
- छात्र/माता-पिता कोर्स में परिवर्तन/पढ़ाई की समाप्ति/अध्ययन की समाप्ति/कॉलेज/संस्थान द्वारा शुल्क की वापसी/सफल नियोजन/नौकरी प्राप्त करने/नौकरी बदलने आदि पर तुरंत शाखा को सूचित करें।
- छात्रों को एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
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दस्तावेज | छात्र | सह-आवेदक |
---|---|---|
पहचान का प्रमाण (पैन और आधार) | हाँ | हाँ |
पते का प्रमाण | हाँ | हाँ |
आय प्रमाण (आईटीआर/फॉर्म 16/वेतन पर्ची आदि) | नहीं | हाँ |
अकादमिक रिकॉर्ड्स | हाँ | नहीं |
प्रवेश/ अर्हक परीक्षा परिणाम का प्रमाण (यदि लागू हो) | हाँ | नहीं |
अध्ययन के व्यय की अनुसूची | हाँ | नहीं |
2 पासपोर्ट साइज फोटो | हाँ | हाँ |
1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट | नही | हाँ |
वीएलपी पोर्टल संदर्भ संख्या | हाँ | नहीं |
वीएलपी पोर्टल एप्लीकेशन नंबर | हाँ | नहीं |
संपार्श्विक प्रतिभूति विवरण और दस्तावेज, यदि कोई हो | नही | हाँ |
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