स्टार कृषि ऊर्जा योजना
- 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई प्रतिभूति नहीं।
- लाभार्थी घटक A (लघु सौर ऊर्जा संयंत्र) और घटक B (स्टैंडअलोन पावर पंप) के लिए योजना के तहत 60% सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। सब्सिडी केंद्र सरकार (30%) और राज्य सरकार (30%) द्वारा साझा की जाएगी।
टीएटी
रु. 10.00 लाख तक | 10 लाख रुपये से अधिक से 5.00 करोड़ रुपये तक | 5 करोड़ रुपये से ऊपर |
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7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन | 30 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
वित्त की मात्रा:
आवश्यकता आधारित वित्त उपलब्ध है।
स्टार कृषि ऊर्जा योजना
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
स्टार कृषि ऊर्जा योजना
- विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना
- स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन।
स्टार कृषि ऊर्जा योजना
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
स्टार कृषि ऊर्जा योजना
किसान/किसानों का समूह/सहकारिता/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओएस)/जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)/मालिक/साझेदार/एलएलपी/कंपनियां इत्यादि।
स्टार कृषि ऊर्जा योजना
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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स्टार किसान उत्पादक संगठन योजना
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/कृषक उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण।
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रचारित एसएटीएटी (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन) पहल के तहत शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस / बायो-सीएनजी के रूप में ऊर्जा की वसूली के लिए परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना।
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इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस (ई-एनडब्ल्यूआर)/नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) की गिरवी के खिलाफ वित्तपोषण योजना
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