लघु सिंचाई
- लंबी चुकौती शर्तें।
- आकर्षक ब्याज दर ।
- 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक कोई मार्जिन नहीं
टीएटी
रु. 160000/- तक | रु. 160000/- से ऊपर |
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7 व्यावसायिक दिन | 14 व्यावसायिक दिन |
* टीएटी की गणना आवेदन प्राप्ति की तारीख से की जाएगी (सभी प्रकार से पूर्ण)
लघु सिंचाई
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
लघु सिंचाई
लघु सिंचाई के तहत वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार किया जा सकता है,
- उद्वहन सिंचाई
- कुआँ सिंचाई
- इलेक्ट्रिक मोटर और पंप सेट
- डीजल इंजन
- पंप हाउस/जल वितरण चैनल का निर्माण
- राज्य विद्युत बोर्ड को जमा राशि के भुगतान पर भी विचार किया जाए
- कृषि क्षेत्र की स्थलाकृति के लिए उपयुक्त किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता आधारित सुविधा/निर्माण
लघु सिंचाई
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
लघु सिंचाई
- व्यक्तिगत किसान/समूह किसान, सहकारी समितियां।
- राज्य सिंचाई निगम/ निकाय राज्य सरकार की गारंटी देते हैं।
- उद्वहन सिंचाई योजनाओं के मामले में, कम से कम ऋण की अवधि के दौरान नदी/झील से पानी उठाने के लिए राज्य सरकार के सिंचाई/पीडब्ल्यू विभाग जैसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है।
आवेदन करने से पहले आपके पास होना चाहिए:
- केवाईसी दस्तावेज (पहचान प्रमाण और पता प्रमाण)
- लैंडिंग होल्डिंग का प्रमाण
- सांविधिक अनुमतियां
- 1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति।
लघु सिंचाई
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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