स्टार एमएसएमई एजुकेशन प्लस
भवन का निर्माण/नवीकरण/मरम्मत। ऋण सुविधा पर विचार करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों से निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अनुमोदन होना चाहिए।
लक्ष्य समूह
शैक्षिक संस्थान यानी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल
सुविधा का स्वरूप
मियादी ऋण।
ऋण की मात्रा
न्यूनतम 10 लाख रुपये, अधिकतम 500 लाख रुपये
सुरक्षा
प्राथमिकता:
- परिसंपत्तियों का हाइपोथेकेशन, यदि मशीनरी / उपकरणों के लिए ऋण पर विचार किया जाता है
- भूमि और भवन का बंधक जिस पर निर्माण प्रस्तावित है
प्रमाणित
उपयुक्त संपार्श्विक प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि 1.50 का न्यूनतम परिसंपत्ति कवर उपलब्ध हो। प्रमुख व्यक्ति/प्रमोटर/ट्रस्टी की गारंटी लेनी होगी
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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- शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए संस्थानों को सरकारी / सरकारी एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए
- उन्हें 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने होंगे।
- उन्हें लगातार 2 साल तक मुनाफा कमाने वाला होना चाहिए।
- नए और आगामी शिक्षण संस्थानों पर भी विचार किया जा सकता है, जिनमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के अनुमान उचित और न्यायसंगत होने चाहिए।
- एंट्री लेवल क्रेडिट रेटिंग एसबीएस 5 है। कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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जैसे की लागू है
चुकौती की अवधि
12 से 18 महीने के प्रारंभिक अधिस्थगन सहित अधिकतम 8 वर्षों में सावधि ऋण चुकाया जाना है। नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित की जाने वाली किस्त की आवधिकता
प्रसंस्करण और अन्य शुल्क
जैसे की लागू है
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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एसएमपीएफई ऋण आवेदन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डाउनलोड करने योग्य दस्तावेज़।
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।