केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) के क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) घटक को 01.04.2017 से 31.03.2020 तक या कुल पूंजीगत सब्सिडी वितरित करने पर मंजूरी मिलने तक 2360 करोड़ रुपये तक जारी रखने का निर्णय लिया है। (अनुमोदित परिव्यय), इनमे से जो पहले होगा वही जारी किया जायेगा।
उद्देश्य
सीएलसी-टीयूएस के सीएलसीएस घटक का उद्देश्य योजना के तहत अनुमोदित विशिष्ट उप-क्षेत्र/उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और सिद्ध प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना है।
- चिन्हित क्षेत्रों/उपक्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक के संस्थागत ऋण पर 15 प्रतिशत की अग्रिम सब्सिडी (यानी 15.00 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा)।
- अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों/उप-क्षेत्र की समीक्षा के लिए अनुकूलनशीलता भी विद्यमान है।
- ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली पहले से ही लागू है और संशोधित प्रावधानों के अनुसार संशोधित की गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी, पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) द्वीप क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप) की महिला उद्यमियों और उद्यमियों और चिन्हित आकांक्षी जिलों/एल डब्ल्यूई जिलों का उचित समावेश सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी को निवेश के लिए भी स्वीकार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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