पीएमएमवाई/प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में मौजूदा सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों की स्थापना / उन्नयन और निर्दिष्ट संबद्ध कृषि गतिविधियों को पूरा करने के लिए
उद्देश्य
अनफंड को फंड करना और उन लाखों इकाइयों को लाना जो औपचारिक बैंकिंग तह से बाहर मौजूद हैं और वित्त की कमी के कारण या अनौपचारिक चैनल पर भरोसा करने के कारण बनाए रखने या विकास करने में असमर्थ हैं जो महंगे या अविश्वसनीय हैं।
सुविधा का स्वरूप
सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी।
ऋण की मात्रा
अधिकतम रु. 10 लाख
सुरक्षा
प्राथमिक:
- बैंक फाइनेंस द्वारा सृजित परिसंपत्ति
- प्रवर्तकों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी ।
प्रमाणित
- शून्य
पीएमएमवाई/प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
पीएमएमवाई/प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
महिलाओं से सहित एकल व्यक्तियों स्वामित्व प्रतिष्ठान, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कंपनी पी एम एम बाई ऋण के अंतर्गत पात्र आवेदक है
मार्जिन
- रु.50000 तक: शून्य
- रु.50000 से ऊपर: न्यूनतम: 15%
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर कृषि से संबद्ध सूक्ष्म खातों और गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है।
दुबारा भुगतान की अवधि
अधिकतम: मांग ऋण के लिए 36 महीने और स्थगन अवधि सहित सावधि ऋण के लिए 84 महीने।
प्रसंस्करण और अन्य शुल्क
बैंक के सीमा दिशानिर्देशों के अनुसार।
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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