प्रधान मंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम(पी एम ई जी पी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

  • 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
  • पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।
  • विनिर्माण क्षेत्र में ₹10.00 लाख से अधिक तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹5.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम VIII कक्षा उत्तीर्ण शिक्षा होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।

नोट: मौजूदा इकाइयां और वे इकाइयां जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए:

श्रेणियाँ परियोजना लागत में लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत की सब्सिडी की दर
शहरी ग्रामीण
सामान्य 10% 15% 25%
विशेष श्रेणियाँ 5% 25% 35%

विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत क्रमशः ₹50 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए ₹20 लाख है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

लाभार्थी की पहचान

जिला स्तर पर राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा।

सुविधा

नकद ऋण के रूप में सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी

परियोजना की लागत

  • विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया।
  • सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

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लागू ब्याज दर के अनुसार

पुनर्भुगतान

बैंक द्वारा निर्धारित प्रारंभिक स्थगन के बाद 3 से 7 वर्ष के बीच

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मौजूदा पी एम ई जी पी/आर ई जी पी/मुद्रा के उन्नयन के लिए

  • पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
  • पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए।
  • यह इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ कमा रही है तथा आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ कारोबार और लाभ में और वृद्धि की संभावना है।

किससे संपर्क करें

राज्य निदेशक, के वी आई सी
पता उपलब्ध हैhttp://www.kviconline.gov.in
उप सीईओ (पीएमईजीपी), केवीआईसी, मुंबई
पीएच: 022-26714370
ईमेल: dyceoksr[at]gmail[dot]com

योजना दिशानिर्देश नीचे उल्लिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

PMEGP