प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
- पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं होगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में ₹10.00 लाख से अधिक तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹5.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम VIII कक्षा उत्तीर्ण शिक्षा होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत सहायता केवल पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
नोट: मौजूदा इकाइयां और वे इकाइयां जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।
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नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए:
श्रेणियाँ | परियोजना लागत में लाभार्थी का योगदान | परियोजना लागत की सब्सिडी की दर | |
---|---|---|---|
शहरी | ग्रामीण | ||
सामान्य | 10% | 15% | 25% |
विशेष श्रेणियाँ | 5% | 25% | 35% |
विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत क्रमशः ₹50 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए ₹20 लाख है।
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लाभार्थी की पहचान
जिला स्तर पर राज्य/जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा।
सुविधा
नकद ऋण के रूप में सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी
परियोजना की लागत
- विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया।
- सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।
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लागू ब्याज दर के अनुसार
पुनर्भुगतान
बैंक द्वारा निर्धारित प्रारंभिक स्थगन के बाद 3 से 7 वर्ष के बीच
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मौजूदा पी एम ई जी पी/आर ई जी पी/मुद्रा के उन्नयन के लिए
- पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी (सब्सिडी) को 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
- पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अंतर्गत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए।
- यह इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ कमा रही है तथा आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ कारोबार और लाभ में और वृद्धि की संभावना है।
किससे संपर्क करें
राज्य निदेशक, के वी आई सी
पता उपलब्ध हैhttp://www.kviconline.gov.in
उप सीईओ (पीएमईजीपी), केवीआईसी, मुंबई
पीएच: 022-26714370
ईमेल: dyceoksr[at]gmail[dot]com
योजना दिशानिर्देश नीचे उल्लिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
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