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राष्ट्रीय एस सी-एस टी हब के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एस सी एल सी एस एस) शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय एस सी/एस टी हब (एन एस एस एच) के माध्यम से भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शासित है और योजना 31.03.2026 तक वैध रहेगी।
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इसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी उद्यमियों द्वारा नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना और सार्वजनिक खरीद में एस सी/एस टी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा एम एस ई की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
- एस सी एल सी एस एस प्रमुख ऋण देने वाली संस्था से टर्म लोन के लिए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एस सी/एस टी सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लागू है। मौजूदा और नई दोनों इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (15.11.2021 से शामिल) इस योजना के तहत पात्र हैं।
- यह योजना केवल एस सी/एस टी एम एस ई के लिए है, जिन्होंने पी एल आई से टर्म लोन के जरिए प्लांट और मशीनरी और उपकरण खरीदे हैं। (अधिकतम सीमा रु. 1.00 करोड़)।
- योजना के तहत संयंत्र और मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए स्वीकृत टर्म लोन की @ 25% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम रु. 25.00 लाख) उपलब्ध होगी।
- ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम पहले से मौजूद है और संशोधित प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया है।
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