संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा संकल्प संख्या 6/5/2015-टीयूएफएस दिनांक 13.01.2016 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और संकल्प संख्या 6/5/2015-टीयूएफएस दिनांक 02.08.2018 द्वारा संशोधित किया गया है।
उद्देश्य
एटीयूएफएस का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और विनिर्माण में "शून्य प्रभाव और शून्य दोष" के साथ "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है, सरकार ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान करने का निर्णय लिया है। एटीयूएफएस को 13.01.2016 से 31.03.2022 तक लागू किया जाएगा, जो निर्यात और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए वस्त्र मूल्य श्रृंखला के रोजगार और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में निवेश के लिए एक बार ही पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड होगी और ऋणदाता एजेंसियों द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण की एक निर्धारित सीमा द्वारा कवर की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परियोजनाएं केवल एटीयूएफएस के तहत लाभ प्रदान करने के लिए योग्य होंगी। यह अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा मशीनरी (बेंचमार्क प्रौद्योगिकी वाले) विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देगा।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
एटीयूएफएस लाभ निम्नलिखित गतिविधियों को कवर करते हुए योजना के तहत बेंचमार्क कपड़ा मशीनरी के लिए उपलब्ध है:
- बुनाई, बुनाई की तैयारी और बुनाई।
- रेशों, धागों, कपड़ों, गारमेंट्स और मेड-अप्स का प्रसंस्करण।
- तकनीकी टेक्सटाइल्स
- परिधान / निर्मित विनिर्माण
- हैंडलूम क्षेत्र
- रेशम क्षेत्र
- जूट क्षेत्र
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प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई दरों और समग्र सब्सिडी कैप के अनुसार योग्य निवेश पर केवल एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के लिए योग्य होगी।
- विवरण के लिए-http://www.txcindia.gov.in/
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
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