सीजीएसएसडी
- एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में उप-ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सीजीएसएसडी के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना। 90% गारंटी कवरेज स्कीम/ट्रस्ट से और शेष 10% संबंधित प्रमोटर (प्रमोटरों) से आएगा।
उद्देश्य
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए योग्य व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान करना।
सुविधा का स्वरूप
पर्सनल लोन: स्ट्रेस्ड एमएसएमई खातों के प्रमोटरों को टर्म लोन दिया जाएगा।
ऋण की मात्रा
एमएसएमई इकाई के प्रवर्तकों को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस डेट) के 15% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो, के बराबर ऋण दिया जाएगा।
प्रतिभूति
एमएलआई द्वारा इस प्रकार स्वीकृत उप-ऋण सुविधा में उप-ऋण सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए मौजूदा सुविधाओं के तहत वित्तपोषित परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार होगा।
सीजीएसएसडी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
सीजीएसएसडी
- यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू होती है जिनके खाते 31.03.2018 तक मानक रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान या तो मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित संचालन में रहे हैं।
- प्रस्तावित योजना के तहत धोखाधड़ी/जानबूझकर डिफॉल्टर खातों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- एमएसएमई इकाइयों के प्रमोटरों को पर्सनल लोन दिया जाएगा। एमएसएमई स्वयं स्वामित्व, भागीदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत कंपनी आदि हो सकता है।
- यह योजना उन एमएसएमई इकाइयों के लिए मान्य है जो 30.04.2020 तक तनावग्रस्त हैं, अर्थात एसएमए -2 और एनपीए खाते जो ऋण दाता संस्थानों की पुस्तकों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं।
मार्जिन
- प्रवर्तकों को उप ऋण राशि का 10% मार्जिन मनी/संपार्श्विक के रूप में लाना अपेक्षित है।
सीजीएसएसडी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
सीजीएसएसडी
जैसा लागू हो
पुनर्भुगतान की अवधि
- सीजीएसएसडी के तहत प्रदान की जाने वाली उप-ऋण सुविधा की अवधि ऋणदाता द्वारा परिभाषित वापस की हुई राशि अनुसूची के अनुसार होगी, जो गारंटी लाभ की तारीख या 31 मार्च, 2022 से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के अधीन होगी।
- पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। मूलधन के भुगतान पर 7 साल (अधिकतम) की मोहलत होगी। 7वें साल तक सिर्फ ब्याज ही दिया जाएगा।
- पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। मूलधन के भुगतान पर 7 साल (अधिकतम) की मोहलत होगी। 7वें साल तक सिर्फ ब्याज ही दिया जाएगा।
- उधारकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त प्रभार/जुर्माने के ऋण के पूर्व-भुगतान की अनुमति है।
कवरेज की गारंटी
90% गारंटी कवरेज योजना/ट्रस्ट से और शेष 10% संबंधित प्रमोटर (प्रमोटरों) से योजना के तहत एमएलआई द्वारा दिए गए क्रेडिट पर आएगा। गारंटी कवर अनकैप्ड, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय क्रेडिट गारंटी होगी।
फीस की गारंटी
बकाया आधार पर गारंटीकृत राशि पर 1.50% प्रति वर्ष। गारंटी शुल्क उधारकर्ता और एमएलआई के बीच की व्यवस्था के अनुसार उधारकर्ताओं द्वारा वहन किया जा सकता है।
प्रोसेसिंग फीस
माफ़ किया गया शुल्क हालांकि, अन्य संबंधित शुल्क लागू होंगे।
सीजीएसएसडी
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।