- दोहरा लाभ जमाराशि में निर्धारित अवधि समाप्त होने पर मूलधन के ऊपर उच्चतर आय उपलब्ध करवाया जाता है क्योंकि ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर दिया जाता है। लेकिन मूलधन और उपचित ब्याज अन्य प्रकार के जमाराशियों की तरह मासिक तथा अर्ध-वार्षिक के बदले बैंक में रखी गई जमाराशि की अवधि समाप्त होने पर ही प्रदत्त की जाती है। यह योजना 12 महीने से लेकर 120 महीने तक के अल्पावधि तथा मध्यावधि निवेश के लिए लाभदायक है।
- खाता खोलने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) की शर्ते लागू है, अत: जमाकर्ता के पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण के साथ हाल ही में लिए गए फोटो की आवश्यकता होगी।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
खाते निम्नलिखित के नाम से खोले जा सकते हैं:
- व्यक्ति - एकल खाते
- दो या दो से अधिक व्यक्ति - संयुक्त खाते
- एकल स्वामित्व संस्थाएं
- साझेदारी फर्म
- अनपढ़ व्यक्ति
- नेत्रहीन व्यक्ति
- नाबालिग
- लिमिटेड कंपनी
- संघ, क्लब, समितियां इत्यादि
- ट्रस्ट
- संयुक्त हिंदू परिवार (केवल गैर-व्यापारिक प्रकृति के खाते)
- नगरपालिका
- सरकारी और अर्ध-सरकारी निकाय
- पंचायतें
- धार्मिक संस्थाएं
- शैक्षिक संस्थान (विश्वविद्यालयों सहित)
- धर्मार्थ संस्थाएं
अवधि और जमा राशि डबल बेनिफिट डिपॉजिट स्कीम के तहत डिपॉजिट छह महीने से अधिकतम 120 महीने की अवधि तक की निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किए जाते हैं। परिपक्वता पर ये जमाराशियां तिमाही आधार पर कम्पाउंड किये गए है ब्याज के साथ चुकौती योग्य होती हैं। इन जमाओं को उन अवधियों के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है जहां टर्मिनल तिमाही /छमाही अधूरी है।
जमा की न्यूनतम राशि
- इस योजना के लिए स्वीकार की जाने वाली न्यूनतम राशि मेट्रो और शहरी शाखाओं में 10,000 रुपये और ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं में 5000 रुपये होगी।वरिष्ठ नागरिकों के लिए राशि रु. 5000 रुपये होगी
- न्यूनतम राशि मानदंड सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत रखी गई सब्सिडी, मार्जिन मनी, बयाना राशि और अदालत द्वारा संलग्न / आदेशित जमा राशि पर लागू नहीं होगा ब्याज का भुगतान
- त्रैमासिक चक्रवृद्धि के साथ मूलधन के साथ परिपक्वता के समय ब्याज का भुगतान किया जाएगा। (खाते में ब्याज का भुगतान/जमा लागू टीडीएस के अधीन होगा) जिन खातों पर टीडीएस काटा जाता है, उनके लिए पैन नंबर जरूरी है।
- जमाकर्ता परिपक्वता से पहले अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं। परिपक्वता से पहले सावधि जमाओं का पुनर्भुगतान समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अनुमती प्राप्त है। निर्देशों के अनुसार, जमा राशियों की समय पूर्व निकासी के संबंध में प्रावधान इस प्रकार है
यह प्रारंभिक गणना है और अंतिम प्रस्ताव नहीं है
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