निम्न लिखित के नाम पर खाते खोले जा सकते है
- व्यक्ति - एकल खाते
- दो या दो से अधिक व्यक्ति - संयुक्त खाते
- एकल स्वामित्व संस्थाएं
- साझेदारी फर्म
- अनपढ़ व्यक्ति
- नेत्रहीन व्यक्ति
- अवयस्क
- लिमिटेड कंपनियां
- संघ, क्लब, समितियां आदि
- ट्रस्ट
- संयुक्त हिंदू परिवार (केवल गैर-व्यापारिक प्रकृति के खाते)
- नगरपालिकाएं
- सरकारी और अर्ध-सरकारी निकाय
- पंचायत
- धार्मिक संस्थाएं
- शैक्षिक संस्थान (विश्वविद्यालयों सहित)
- धर्मार्थ संस्थाएं
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
इस योजना के लिए न्यूनतम स्वीकार्य राशि महानगरीय और शहरी शाखाओं के लिए रु.10,000/- तथा ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के लिए रु.5000/- है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम रकम रु.5000/- है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत रखी गई आर्थिक सहायता, मार्जिन मनी, बयाना तथा कोर्ट द्वारा कुर्क /आदेश की गई जमाराशि के लिए न्यूनतम राशि का मानदंड लागू नहीं होगा।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
- लागू टीडीएस के अधीन ब्याज का भुगतान (मासिक/त्रैमासिक)। जमाकर्ता को मासिक डिस्काउंट मूल्य पर हर महीने ब्याज प्राप्त हो सकता है।
- किसी जमाकर्ता को प्रत्येक तिमाही में वास्तविक पर ब्याज प्राप्त हो सकता है, जिस स्थिति में जमा, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, बैंक की सावधि जमा योजना के तहत जमा के रूप में माना जाएगा, इस आशय के समर्थन के साथ कि ब्याज का भुगतान हर तिमाही में किया जाएगा।
- जमाराशि स्वीकार करने की अधिकतम अवधि दस वर्ष होगी।
* निबंधन और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें।
यह प्रारंभिक गणना है और अंतिम प्रस्ताव नहीं है
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